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Saturday, 12 September 2026

फाजिल्का, अबोहर और जलालाबाद की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन

फाजिल्का, अबोहर और जलालाबाद की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन

14,490 मामलों का निपटारा, करीब 8.71 करोड़ रुपये के अवार्ड पास; पक्षकारों को समय और धन की बचत

फाजिल्का, 1 जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, फाजिल्का की ओर से फाजिल्का, अबोहर और जलालाबाद की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा एडिशनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश फाजिल्का के.के. सिंगला की देखरेख में करवाया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से जल्द, सरल और प्रभावी निपटारा करना था। इसके माध्यम से पक्षकारों को लंबी चलने वाली कानूनी प्रक्रिया, खर्च और मानसिक तनाव से राहत दिलाने का प्रयास किया गया।

चेक बाउंस से लेकर ट्रैफिक चालान तक मामलों का निपटारा

लोक अदालत के दौरान विभिन्न प्रकार के समझौता योग्य मामलों की सुनवाई की गई। इनमें चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, दीवानी मामले, विवाह एवं पारिवारिक विवाद, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, पानी के बिल, राजस्व मामले, ट्रैफिक चालान सहित अन्य मामले शामिल रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए फाजिल्का में 4, अबोहर में 3 और जलालाबाद में 2 बेंच गठित किए गए थे। इन बेंचों में न्यायाधीशों एवं नियुक्त सदस्यों ने मामलों की सुनवाई की और संबंधित पक्षकारों को आपसी सहमति के माध्यम से विवादों का निपटारा करने के लिए प्रेरित किया।

14,490 मामलों का हुआ निपटारा

लोक अदालत के दौरान दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर कुल 14,490 मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों में करीब 8,71,68,933 रुपये की राशि के अवार्ड पास किए गए।

मामलों के निपटारे से संबंधित पक्षकारों को न केवल समय और धन की बचत हुई, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली कानूनी कार्रवाई और उससे जुड़े मानसिक तनाव से भी राहत मिली।

लोक अदालत विवाद निपटारे का प्रभावी वैकल्पिक माध्यम

जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, फाजिल्का की ओर से बताया गया कि लोक अदालत न्याय प्राप्त करने का एक सरल, प्रभावी और वैकल्पिक माध्यम है। इसमें पक्षकार अपनी इच्छा से आपसी सहमति और समझौते के आधार पर विवादों का निपटारा करवा सकते हैं।

अथॉरिटी के अनुसार, लोक अदालत में हुए समझौते के आधार पर पारित अवार्ड सिविल अदालत की डिक्री के बराबर होता है और संबंधित पक्षों पर लागू होता है।

मुफ्त कानूनी सहायता के लिए भी कर सकते हैं संपर्क

जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता और लोक अदालत के लाभों के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों से अपील की गई कि वे अपने विवादों का आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से समाधान करवाने के लिए लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी या मुफ्त कानूनी सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 15100 अथवा डीएलएसए फाजिल्का कार्यालय नंबर 01638-261500 पर संपर्क किया जा सकता है।