फाजिल्का, माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ द्वारा सिविल रिट याचिका नंबर 23548 ऑफ 2017 में दिए गए आदेशों की पालना करते हुए दिवाली के दिन 8 नवंबर 2026 को रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इसी तरह गुरुपर्व पर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक तथा क्रिसमस और नए साल के अवसर पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। यह जानकारी जिला मजिस्ट्रेट अमनप्रीत कौर संधू ने दी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि त्योहारों के दौरान पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक 16 अक्टूबर 2026 से 21 अक्टूबर 2026 तक जिला फाजिल्का के सेवा केंद्रों के माध्यम से अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले व्यक्तियों को अस्थायी लाइसेंस 28 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजे डिप्टी कमिश्नर कार्यालय फाजिल्का के बैठक कक्ष में ड्रा प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाएंगे। ड्रा में सफल आवेदकों को ही अस्थायी लाइसेंस दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि जिले में कुल 67 अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इनमें फाजिल्का में 18, अबोहर में 25, जलालाबाद में 18 और अरनीवाला शेख सुभान में 6 लाइसेंस शामिल हैं। लाइसेंस धारकों को सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक पटाखे बेचने की अनुमति होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस विभाग द्वारा एक्सप्लोसिव रूल्स, 2008 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पटाखों की बिक्री के लिए जिले में निर्धारित स्थानों के बारे में उन्होंने बताया कि फाजिल्का में नया बस स्टैंड, अबोहर में फाजिल्का रोड स्थित पुड्डा कॉलोनी, जलालाबाद में बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम (प्ले ग्राउंड क्षेत्र को छोड़कर) और अरनीवाला शेख सुभान में पुलिस थाने के साथ लगती पंचायत की जगह निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी विक्रेता या उस व्यक्ति द्वारा ही की जा सकती है, जिसे जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय फाजिल्का की ओर से अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया हो।